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Showing posts from March 22, 2017

इनकम टैक्‍स के बोझ से अगर चाहते हैं बचना, तो अपनाएं टैक्‍स फ्री कमाई के ये तरीकें

नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल एकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भारत में 100 फीसदी टैक्स फ्री होता है। अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ली है तो 5 लाख रुपए तक की प्राप्त राशि टैक्स फ्री होती है। ईपीएफ एकाउंट से मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होती है, लेकिन यह सर्विस के 5 वर्ष के बाद की गई निकासी पर योग्य होता है। स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर मिलेन वाला लाभांश टैक्स फ्री होता है। शादी पर उपहार के रूप में मिलने वाली राशि और कीमती चीजें भी टैक्स फ्री होती हैं। नई दिल्‍ली।  बहुत से लोगों को इनकम टैक्‍स ( Income Tax ) का नाम सुनकर ही बुखार आ जाता है। हर कोई इनकम टैक्‍स बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए हर रोज नए-नए तरीके और उपाय खोजे जाते हैं, बहुत से लोगों का आधे से ज्‍यादा समय  टैक्‍स  बचाने की युक्ति खोजने में ही निकल जाता है। इंडिया टीवी पैसा की टीम आज इसी समस्‍या के अंतर्गत अपने पाठकों को बताने जा रही है ऐसी कुछ इनकम के बारे में, जो हैं पूरी तरह से 100 फीसदी टैक्‍स फ्री। जानिए हेयर फॉल से लेकर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करनेवाली मूली के 10 फ़ायदे सेहत के लिए बेस्ट ब्रोकोली ...

Save Tax on Salary: सैलरी पर इनकम टैक्‍स बचाने के ये हैं तरीकें, आप भी जान लीजिए इन्‍हें

नई दिल्ली।  अधिकांश लोगों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी  सैलरी  पर लगने वाले  टैक्स  की होती है। सैलरी पर लगने वाले टैक्स के बारे में कम लोग ही जानते हैं। इंडिया टीवी पैसा की टीम आज आपको इस स्टोरी के माध्यम से यह बताने जा रही है कि कौन-कौन से अलाउंस होते हैं, जिनकी मदद से आप टैक्‍स में छूट हासिल कर सकते हैं। क्या है छूट और कटौती के बीच में अंतर- एक निश्चित रकम इनकम टैक्‍स से मुक्‍त होती है। इस छूट के बाद जो भी रकम शेष बचती है उसे टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। छूट के दायरे में आई हुई इनकम कभी भी कुल इनकम से ज्यादा नहीं होती। टैक्‍सेबल इनकम में से कुछ राशि टैक्‍स कटौती का लाभ पाने के लिए इस्‍तेमाल की जाती है। यह कटौती आपकी इनकम से कम, ज्यादा या उसके बराबर भी हो सकती है। सैलरी पर टैक्स बचाने के लिए अलाउंस – 1. मोबाइल या टेलिफोन रिम्बर्समेंट-  अगर आपको नियोक्ता काम के लिए आपको मोबाइल, टेलिफोन या इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है तो आप 100 फीसदी टैक्‍स छूट क्लेम की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल पेश करना होगा। इसके लिए केवल पोस्टपेड कनेक्शन ही वैध हैं। 2. मे...

इनकम टैक्‍स रिटर्न न भरने वालों पर जुर्माना लगाएं, मुकदमा शुरू करें: कर विभाग

नई दिल्ली।   इनकम टैक्‍स  रिटर्न न भरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे मामलों में जुर्माना लगाएं और कार्रवाई शुरू करें ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके। साल 2015 में ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 58.95 लाख हो गई, जिन पर टैक्‍स उत्तरदायित्व है और उन्होंने रिटर्न न भरा हो। 2014 में रिटर्न न भरने वालों की संख्या 22.09 लाख थी। रिटर्न न भरने वालों की तादाद 2013 में 12.19 लाख थी। टैक्‍स अधिकारियों के हाल में हुए सम्मेलन में पेश 2016-17 की इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की केंद्रीय कार्ययोजना में कहा गया कि टैक्‍स का दायरा बढ़ाने के लिए संभावित टैक्‍स उत्तरदायित्व वाले रिटर्न न भरने वाले चिह्नित लोगों से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने संभावित टैक्‍स उत्तरदायित्व और रिटर्न न भरने वालों पर पहल को प्राथमिकता प्रदान करने की प्रायोगिक योजना के तौर इनकी निगरानी के लिए एनएमएस (रिटर्न न भरने वालों के लिए निगरानी प्रणाली) लागू की है। ये आंकड़े एनएमएस द्वारा तैयार किए गए हैं। इसम...

आप खुद भर सकते हैं अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न, ये है फाइलिंग की स्‍टेप बाई स्‍टेप प्रक्रिया

वेतनभोगी कर्मचारियों व छोटे व्यवसायियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने अलग अलग आय स्रोतों के आधार पर अलग अलग आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए फार्म 16 के साथ फार्म 26एएस व बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। सेविंग बैंक व फिक्स्ड डिपाजिट पर मिलने वाला कुल ब्याज आपको अदर सोर्स में भरना होगा। नई दिल्ली।  नौकरीपेशा लोगों के लिए  इनकम टैक्‍स रिटर्न  फाइल करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। वेतनभोगी कर्मचारियों व छोटे व्यवसायियों के लिए  इनकम टैक्स  रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पूरी संभावना है कि आपको अपनी कंपनी के एचआर की ओर से फॉर्म 16 भी मिल चुका होगा। लेकिन वे लोग जिन्‍होंने इसी साल नौकरी की शुरूआत की है या पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उनके सामने अब यही सवाल होगा कि अब आगे क्‍या करें। देखा जाए तो आज के समय में टैक्‍स रिटर्न फाइल करना कठिन काम नहीं है। ज्‍यादातर लोग चार्टेड अकाउंटेंट व टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्‍स्...